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पत्नी की हत्या आरोपी को मौत तक उम्र कैद व दो लाख दस हजार जुर्माना

रामपुर बुशहर l न्यूज़ व्यूज पोस्ट—-अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर रामपुर की अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए अपनी पत्नी की हत्या के दोषी हरका बहादुर को मौत तक उम्र कैद की सजा और ₹2.10 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गयी l
अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 मई 2018 को शाम लगभग 7:30 बजे पुलिस चौकी सराहन में टेलीफोन द्वारा सूचना मिली है कि ग्राम बठारा के ऊपर जंगल में एक महिला व पुरुष को भालू ने खाया है l सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि एक महिला मृत अवस्था में पड़ी है । मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सराहन लाया गया l दोषी हरका के मुताबिक भालू ने हमला करके उसकी पत्नी को मार दिया है तथा उसे घायल कर दिया है l पोस्टमॉर्टम मैं मृतक महिला शरीर पर घाव मैं पंजों व दांतों के निशान नहीं पाए पाए गए l जिस पर शक के आधार पर शव को आईजीएमसी शिमला पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया गया है l जहां पर पोस्टमार्टम मैं पाया गया कि मृतका के शरीर पर घाव के निशान किसी तेजधार हथियार के है ना की किसी जानवर के पंजे व दांत के हैंl इस पर पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत मामला झाकड़ी थाना में दर्ज किया गया है l पुलिस जांच में पाया गया है कि दोषी अपनी पत्नी पर संदेह करता था जिसके कारण इसको नेपाल से बटाला में रहते हुए आपस में बहस होती थी l हरका बहादुर ने सुनियोजित तरीके से अपनी पत्नी की छुरी से हत्या कर दी तथा तथा चोटों के निशान शरीर में इस तरह की है कि वह भालू के काटने लगे l जांच पूरी होने पर पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया गया l मुकदमे के दौरान 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए l गवाहों तथा वैज्ञानिक व मेडिकल सबूतों व के आधार पर दोषी हरका बहादुर को अपनी पत्नी की हत्या करने में आरोपी पाया गया तथा उसे सजा सुनाई गयी l मुकदमे की पैरवी सरकार की तरफ से उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की l

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