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आरटीआई अपील की हो सकेगी वर्चुअल माध्यम से सुनवाई – राज्य सूचना आयुक्त


शिमला। न्यूज व्यूज पोस्ट/

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) 2005 के तहत हिमाचल में आरटीआई अपील की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था होगी। इस बात की जानकारी देते हुए राज्य सूचना आयुक्त डॉ. एस.एस. गुलेरिया ने कहा कि अगले साल जनवरी महीने से अपीलार्थी की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए राज्य सूचना आयोग विशेष सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। इससे लोगों को घर द्वार पर सुविधा मिलने के साथ ही कार्यालयों के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी तथा उनके धन व समय की बचत होगी।
डॉ. गुलेरिया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रथम अपील प्राधिकारियों एवं जनसूचना अधिकारियों के ज्ञानवर्धन के लिए मंडी में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

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